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महिला से लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, नगदी व मोटरसाइकिल जप्त

पुलिस ने महिला से लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, नगदी व मोटरसाइकिल जप्त

बड़वानी (नरेन्द्र गुप्ता)/थाना राजपुर क्षेत्र में महिला से नगदी छीनने की गंभीर घटना के संबंध में थाना राजपुर में अपराध क्रमांक 46/26, धारा 304(2) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।
फरियादी दुर्गा आस्के, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कार्यरत हैं, ग्राम सालखेड़ा, रोझानी एवं इंद्रपुर से कलेक्शन कार्य उपरांत स्कूटी से जुलवानिया जा रही थी। इसी दौरान ग्राम इंद्रपुर मोहनपुरा के सुनसान क्षेत्र में दो अज्ञात बदमाशों ने उनका रूपयों से भरा बैग झपट लिया, जिसमें ₹40,840 नगदी, टैबलेट, मशीन और कंपनी के आवश्यक दस्तावेज रखे हुए थे।


घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना राजपुर एवं थाना नागलवाड़ी की विशेष पुलिस टीमें गठित कर मुलजिमों की खोजबीन हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। थाना राजपुर पुलिस टीम द्वारा वैज्ञानिक, तकनीकी और मनोवैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विनोद पिता सरदार बड़ोले, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम इंद्रपुर और आरोपी असलम पिता फैजु सैय्यद, उम्र 22 वर्ष, निवासी ईदगाह मोहल्ला, बड़वानी को ग्राम बंधान (बड़वानी) से गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कुल ₹11,000 नगदी बरामद की गई है, जिसमें आरोपी विनोद से ₹5,000 और आरोपी असलम से ₹6,000 प्राप्त हुए।* साथ ही घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी जप्त की गई है। अन्य आरोपी अनिल और गारदा की तलाश जारी है।
पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने थाना राजपुर के अपराध क्रमांक 46/26* में ग्राम इंद्रपुर मोहनपुरा के सुनसान क्षेत्र में माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कार्यरत महिला से नगदी, टैबलेट और दस्तावेजों से भरा बैग छीनने की घटना को स्वीकार किया।
साथ ही आरोपियों ने थाना नागलवाड़ी के अपराध क्रमांक 18/2026, धारा 309(4)* भारतीय दंड संहिता में दिनांक 20.01.2026 को गवला घाटी मार्ग पर मुर्गी पालन व्यवसायी रईस अब्बास खान, निवासी सेंधवा से धमकाकर ₹1,12,000 से भरा बैग छीनने की घटना को भी स्वीकार किया। दोनों घटनाओं के मास्टरमाइंड आरोपी विनोद पिता सरदार बड़ोले हैं, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर उक्त अपराध किए।

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