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मासूम बालिका को “मैगी” लाने के बहाने घर बुला कर दुष्कर्म ka आरोपी गिरफ्तार

*06 वर्ष की बालिका को “मैगी” लाने के बहाने अपने घर बुला कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार

*बड़वानी( नरेन्द्र गुप्ता)- फरियादी ने थाना पानसेमल में अपनी 6 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, फरियादी के पड़ोसी आरोपी पीयूष पिता सचिन जैन (आयु 22 वर्ष), निवासी उत्तर गली, पानसेमल ने बच्ची को “मैगी” लाने के बहाने अपने घर बुलाया। वहाँ उसने नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की शिकायत पर तत्काल **थाना पानसेमल में अपराध क्रमांक 202/2025*धारा भारतीय न्याय संहिता (BNS):धारा 65(2) (बलात्संग), 351(3) (यौन हमला) *POCSO अधिनियम: धारा 5(m)/6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) * अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम: धारा 3(2)(va), 3(1)(w)(ii) (अत्याचार के प्रावधान)

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, जगदीश डावर के निर्देशन एवं **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, धीरज बब्बर के मार्गदर्शन में अनुसंधान का दायित्व **उप पुलिस अधीक्षक (एसडीओपी), राजपुर आयुष कुमार अलावा को सौंपा गया। थाना प्रभारी, पानसेमल निरीक्षक मंशाराम वगेन के नेतृत्व में गठित थाना पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी पीयूष जैन को उसके निवास स्थान से गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार आरोपी को विधिक प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।इस त्वरित व सफल कार्यवाही में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मियों का योगदान सराहनीय रहा: उप पुलिस अधिक्षक (एसडीओपी), राजपुर – आयुष कुमार अलावा* थाना प्रभारी, पानसेमल – निरीक्षक मंशाराम वगेन * उप निरीक्षक (उनि.) – रचना तोमर* थाना पानसेमल के समस्त स्टाफ सदस्यपुलिस अधीक्षक जगदीश डावर*ने इस गंभीर अपराध में त्वरित गिरफ़्तारी के लिए पूरी टीम की सराहना की है। उन्होंने पुनः दोहराया कि नाबालिगों व महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की जाँच में पुलिस की प्राथमिकता सर्वोच्च रहेगी और ऐसे आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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