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पियक्कड़ओ के लिए बुरी खबर

धार जिले में लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत मतगणना दिवस 4 जून शुष्क दिवस घोषित

श्री प्रियंक मिश्रा कलेक्टर जिला धार द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के अंतर्गत मतगणना दिवस दिनांक 04.06-2024 को संपूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस आदेश जारी किये गये हैं। जिसके तहत् धार जिले की 88 कम्पोजिट मदिरा दुकानें, 03 होटल बार लायसेंस तथा 02 वाईन आऊटलेट, के साथ 02 डिस्टलरी तथा देशी मदिरा विनिर्माण इकाईयां एवं 04 विदेशी मदिरा विनिमार्णी इकाईया तथा 05 देशी मदिरा स्टोरेज भांडागार भी बंद रहेगे।

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ग के प्रावधान लागू होगे, जो निम्नानुसार है:-

  1. दिनांक 04-06-2024 को घोषित शुष्क दिवस में जिले की किसी होटल, भोजनशाला, आहार गृह, मधुशाला में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जायेगा और न ही वितरित किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो 2000/- (रुपये दो हजार) तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।
  2. जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, जहां स्प्रिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होगे और उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाये।
  1. लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 135-ग मतगणना दिवस के दिन न तो विक्रय किया जाना न दिया जाना, न वितरण किये जाने के संबंध में. राज्य के संबंधित कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना में वर्णित मतगणना दिनांक 04। जून के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। 4. मदिरा की दुकानें, होटल रेस्टोरेंट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग प्वाइंट / सर्विस प्वाइंट आदि में शुष्क दिवस के आदेशों में उल्लेख अनुसार दिनांकों में किसी को भी शराब बिक्री/सेवा कोअनुमति नहीं होगी।

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