युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

बड़वानी ( नरेन्द्र गुप्ता)- थाना निवाली में पंजीबद्ध मर्ग क्रमांक 07/25 धारा 194 बी.एन.एस.एस. की जांच के दौरान आरोपी अमित कुमार के विरुद्ध अपराध क्रमांक 110/25 धारा 108 बी.एन.एस. के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी अमित कुमार खरते को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक बड़वानी जगदीश डावर के निर्देशन में व एसडीओपी राजपुर आयुष कुमार अलावा के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी उप निरीक्षक रामकृष्ण लौवंशी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।
दिनांक 04.04.2025 को मृतिका धोबडीबाई द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना उसके पिता बलराम खरते द्वारा थाना निवाली पर दी गई थी। सूचना के आधार पर मर्ग क्रमांक 07/25 धारा 194 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की गई। जांच के दौरान मृतिका के परिजनों के कथन लिए गए। उनके अनुसार, अमित कुमार पिता शेरसिंह उर्फ शेरिया खरते निवासी खरत्या फल्या, निवाली द्वारा मृतिका से बार-बार बातचीत कर विवाह का झूठा आश्वासन दिया गया। बाद में विवाह से इनकार करने और किसी अन्य स्थान पर उसका विवाह न होने देने की धमकी देने के कारण, मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर मृतिका ने आत्महत्या कर ली।
मर्ग जांच के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 110/25 धारा 108 बी.एन.एस. के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान, दिनांक 10.04.2025 को आरोपी अमित कुमार से पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध स्वीकार किया। तत्पश्चात उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक आर.के. लौवंशी, सहायक उप निरीक्षक बृजेश मिश्रा, प्रधान आरक्षक क्रमांक 58 सुनील महाजन,आरक्षक क्रमांक 269 रवि जाधव एवं साइबर सेल के प्रधान आरक्षक योगेश पाटिल, आरक्षक मड़िया डावर की सराहनीय भूमि का रही है।*
